सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग पहले से काफी चौकन्ना हो गया है | ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो | इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे है | खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब शहर में चल रही नॉन वेज की दुकाने जो नियमानुसार नहीं चल रही है उन्हें नोटिस दिए गए है | साथ में कई दुकानों के चालान भी किए जा रहे है | यह जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एल डी ठाकुर ने मीडिया को दी | उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार जो नॉन वेज बेच रहा है अगर नियमों की पालना नहीं करेगा उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और किसी भी हालत में सोलन वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा |
अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एल डी ठाकुर ने बताया कि नॉन वेज की दुकानों में कोई भी दुकानदार ज़िंदा पक्षी नहीं रख सकता है | अगर वह रखता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी | उन्होंने बताया कि नॉन वेज बेचने वालों की दुकानों की ऊंचाई कम से कम तीन मीटर होनी अनिवार्य है | दुकानों पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का जब तक मेडिकल नहीं करवाया जाएगा उन्हें लाइसेसं नहीं दिया जाएगा | उन्होंने कहा कि वह अभी तक 25 दुकानो का चालान कर चुके है | कुछ दिनों पहले नियमों की अहवेलना करने वाले दुकानदार को दो लाख का जुर्माना लगाया गया था जिसका मामला अभी लंबित पड़ा है | उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार नियमों की पालना नहीं करेगा उसका लाइसेंस दुबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा |