आधार वेंचर्स ने फर्जी घोषणाएं कर बढ़ाए थे शेयरों के भाव, अब सेबी ने लगाया 25 लाख का जुर्माना, समझें क्‍या है पूरा मामला?

नई दिल्‍ली. भारतीय प्रतिभूति एंव विनियम बोर्ड (SEBI) ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (Aadhaar Ventures India Ltd-AVIL) और इसके निदेशकों को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने और लिस्टिंग कंडिशन्‍स का पालन न करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉर्पोरेट अनाउसमेंट की थी.

एवीआईएल ने अगस्‍त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्‍थापित करने की घोषणा की थी. हालांकि, धरातल पर ऐसा किया नहीं गया. ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं. सेबी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और अब कंपनी व निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.

इनको भरना होगा जुर्माना
सेबी ने एक्‍सचेंजों को सही जानकारी न देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आधार वेंचर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों जिल्‍स रायचंद मदान, सोमभाई सुंदरभाई मीणा और ज्‍योति मुनव्‍वर पर लगाया है. इसे संयुक्‍त रूप से भरना होगा. यही नहीं सेबी ने मीणा और आधार वेंचर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मुनव्‍वर पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी होने पर जरूरी जानकारियां एक्‍सचेंजों के साथ शेयर न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह था मामला   
सेबी ने एवीआईएल के शेयरों के मूल्‍य में हेराफेरी करने की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि कंपनी ने अगस्‍त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्‍थापित करने की घोषणा की थी. लेकिन, वास्‍तव में ऐसा उसने किया नहीं था. इसके बाद सेबी ने जुलाई से सितंबर 2014 तक इस मामले की गहन जांच की. सेबी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने दोनों ही घोषणाएं कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए की थी. एवीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भी कंपनी द्वारा की गई घोषणाएं अमल में नहीं लाई गई थीं.

बार-बार मांगने पर भी कंपनी ने नहीं दी जानकारी
जब बीएसई ने एवीआईएल से अपनी घोषणाओं के संबंध में जानकारियां देने को कहा तो कंपनी इस संबंध में कोई भी जानकारी देने में असफल रही. सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि, “इस जानकारी का कंपनी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है और इस तरह की मूल्य-संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को निरंतर और तत्काल आधार पर देने के लिए फर्म उत्तरदायी है. लेकिन कंपनी ऐसा करने में असफल रही है इस तरह एवीआईएल, मदन, मीना और मुनवर ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी न देकर डिस्‍क्‍लोजर नियमों का उल्‍लंघन किया.”

ज्‍योति मुनव्‍वर एवीआईएल का अनुपालन अधिकारी है. कंपनी की ओर से समय पर और निरंतर डिस्‍क्‍लोजर रिक्‍वायरमेंट्स सुनिश्चित करना उसकी जिम्‍मेदारी थी. परंतु मुनव्‍वर ने ऐसा नहीं किया और उसने इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध नियमों का उल्‍लंघन किया. सेबी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एवीआईएल ने दो बार नियमों का उल्‍लंघन किया है. इसलिए कंपनी ने एवीआईएल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.