शादी के बाद पहली ही रात में सूर्यांश ने बेल्ट घुमाकर आंचल को धमकी देते हुए कहा था कि शादी मेरे हिसाब से नहीं हुई। 70 लाख रुपये दहेज के लिए ससुरालवालों ने बेटी की हत्या कर दी। प्रताड़ना लेख में लिखी इबारत और हस्ताक्षर दोनों ही आंचल के हैं। हत्या से पहले बेटी को कई बार प्रताड़ित किया गया। यह बयान आंचल के पिता पवन ग्रोवर ने कोर्ट में दर्ज कराए। लगभग पांच घंटे चली कार्यवाही के बाद अपर जिला जज तृतीय प्रथमकांत ने जिरह के लिए 12 जनवरी की तारीख नियत कर दी है। पवन ने बताया कि आंचल और सूर्यांश की शादी 9 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद से ही आंचल का पति सूर्यांश, सास निशा, ननद निकिता, ननदोई पुनीत कोटवानी, फूफा भरत ग्रोवर, उसकी बेटी तान्या, दो बुआ सास मीनाक्षी व अन्नू खुल्लर 70 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर आंचल को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते रहते थे। 19 नवंबर 2021 को अयांश का जन्म हुआ फिर भी प्रताड़ना नहीं रुकी।
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आंचल अक्सर माता-पिता को फोन पर मारपीट की शिकायत करती थी। 12 नवंबर 2021 को मारपीट करने के बाद सूर्यांश मां को लेकर कहीं चला गया। उसी रात वापस लौटा और आंचल के जेवरात व नकदी भी दो बैग में भरकर ले गया।
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आंचल ने इसकी सूचना 112 व 181 नंबर पर पुलिस को भी दी थी। अगले दिन यह लोग दो महिला कांस्टेबल को घर लाए और आंचल को 15 दिन के अंदर घर से निकालने की धमकी दी।
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19 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद से कई बार फोन मिलाने के बाद भी जब आंचल का फोन नहीं उठा तो अनहोनी की आशंका पर 181 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और खुद भी ससुराल पहुंचे तो चौकीदारों ने बड़ी मुश्किल से गेट खोला। अंदर गए तो देखा आंचल का शव बाथरूम में पंखे से लटका था और पैर जमीन पर टिके थे।
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यह है मामला
अशोक नगर निवासी आंचल का शव 19 नवंबर 2021 को ससुराल के बाथरूम में फांसी से लटकता मिला था। आंचल के पिता ने पति समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति सूर्यांश, सास निशा व फूफा भरत को जेल भेजा था। तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी गई थी। बाकी की विवेचना जारी है। निशा व भरत को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है जबकि सूर्यांश अभी जेल में ही बंद है।
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हालात बता रहे थे कि मरने से पहले आंचल ने किया संघर्ष
पवन ने कहा कि जब वह लोग ससुराल पहुंचे तो आंचल के मुंह से खून निकल रहा था। हालात बता रहे थे कि हत्या से पहले उसे काफी मारा-पीटा गया है। दरवाजे का हैंडल भी टूटा हुआ था। आंचल के पैर जमीन से छू रहे थे। उन्होंने घटना से संबंधित फोटो और वीडियो भी कोर्ट में दाखिल करने की बात कही।
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पवन के अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी, शिवशरण मिश्रा, संजीव शुक्ला ने बताया कि मरने से पहले आंचल ने उनके और पत्नी के फोन पर प्रताड़ना की बात कही थी जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। फोन भी पुलिस को सौंपे थे। पवन के बयान दर्ज किए जाने के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं कई बार रोक-टोक करते रहे। अदालत के हस्तक्षेप के बाद बयान दर्ज हुए।