खाद्य नियमों की अनदेखी कर रहे 3 दुकानदारों पर हुई कार्यवाही मिठाई सामग्री पर नहीं थी निर्माण तारीख

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अक्टूबर 2020के बाद खुली मिठाईयां बेचने वाले व्यापारियों को मिठाई की ट्रे पर निर्माण और उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है ।परंतु जिला में कई व्यापारी इसका उलंघन कर रहे थे । जिसके चलते  खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए 3 मिठाई विक्रेताओं के चालान भी किए है । खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सोलन शहर की 22से 24दुकानों का निरीक्षण भी किया गया । नियमो का उलंघन कर रहे व्यापारियों पर तुरंत कार्यवाही की जा रही है । किसी भी त्योहार में मिठाइयों को सब से ज्यादा उपयोग में लाया जाता है।

नगर निगम सोलन के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ अतुल कैस्था ने बताया की  खाद्य विभाग द्वारा जिला  सोलन में नियमो का उलंघन कर रहे व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग द्वारा सोलन शहर की 24 दुकानों का निरीक्षण किया है जिसमे 3दुकानदारों का चालान भी किया गया है ।साथ ही उन्होंने बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय समय पर दुकानों न निरीक्षण कर रहे है ।गर्मी के मौसम शुरू होने वाला है जिसके चलते नियमो का उलंघन करने वाले व्यापारियों पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी । साथ ही उन्होंने बताया की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिठाई की ट्रे पर निर्माण और  उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना आवश्यक है