हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कच्चा टैंक पुलिस चौकी की शिफ्टिंग टली, जानिए क्या है मामला

हाईकोर्ट ने शहर की कच्चा टैंक पुलिस चौकी की जमीन के मामले में एक पक्ष द्वारा दायर याचिका के बाद इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाने के बाद इस पुराने परिसर से चौकी की शिफ्टिंग टल गई है। हाल ही में एसपी कार्यालय की तरफ से कहा गया था कि कच्चा टैंक पुलिस चौकी महिला थाना की इमारत से अपना काम करेगी। इस मामले में एक पक्ष के एडवोकेट ने बताया कि कच्चा टैंक पुलिस चौकी के भूमि विवाद के मामले हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के स्टेटस की यथास्थिति बनाए रखने के  आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चौकी की शिफ्टिंग कोर्ट के अगले आदेशों तक नहीं होगी। 

कच्चा टैंक चौकी इस स्थल पर करीब 50 वर्षों से चल रही है। चौकी की जमीन पर पुलिस विभाग का कब्जा रहा है। विभाग के अनुसार 2017 में पुलिस जमीन से जुड़े मामले को अदालत में हार चुकी है। जिसके कारण अदालत ने पुलिस को इमारत खाली करने के आदेश रखे हैं। जमीन से जुड़े एक पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई के बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिए हैं। इस मामले में एएसपी बबीता राणा ने बताया कि इमारत को अदालत ने खाली करने के आदेश दे रखे हैं। हाईकोर्ट से एक अन्य पक्ष ने स्टे ले लिया है। फिलहाल चौकी को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। इस मामले पर कानूनी राय ली जा रही है।