अभी आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है.
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार, सरकार रियर सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को जल्द लागू करने पर विचार कर रही है. इस नए नियम पर 5 अक्टूबर तक आम लोगों की राय मांगी गई है.
सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब देश में रोड सेफ्टी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार हादसे में मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी.
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सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना
विश्व बैंक ने पिछले साल कहा था कि भारत में सड़क हादसों में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है. हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए लोगों की संख्या 15,146 और घायल हुए लोगों की संख्या 39,102 थी. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करने की योजना बना रहे हैं. इसका पालन नहीं होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
बंद किए सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर