Train Alert: सावधान! ट्रेन यात्री भूलकर भी न करें ये चार गलतियां, वरना हो सकती है जेल
अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर उचित कार्रवाई हो सकती है। इसमें रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। इसमें आपको 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं