हिमाचल से बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं । वापसी के लिए चाहिए पास।
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार आदेश दिए हैं कि सोलन जिला में आपराधिक दण्ड संहिता 144 की धारा के प्रावधान (कफ्र्यू) आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनलाॅक-2 अवधिContinue Reading