कोविड-19 से बचाव व विधिक अधिकारों की जानकारी के लिए आयोजित किए जा रहे जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सोलन जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से व विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही कानूनी जानकारी प्रदान की जा सके। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन कपिल शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में सोलन के पुराने बस अड्डे तथा बाईपास सोलन पर चालकों, परिचालकों एवं आॅटो चालकों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

कपिल शर्मा ने कहा कि कण्डाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग-05 के फोरलेन कार्य में संलग्न श्रमिकों को भी कोविड नियमों का पालन करने के बारे में प्रेरित किया गया। पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन, अप्पर बाजार, चैक बाजार इत्यादि स्थानों पर भी लोगों को कोविड-19 की सम्भावित तीसरी लहर से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई। लोगों को बताया गया कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में आवश्यक है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, उचित सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करें तथा बार-बार अपने हाथ साबुन अथवा एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से साफ करते रहें।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में बाल आश्रम अर्की, ओपन शेल्टर होम कथेड़ में बालक-बालिकाओं को कोविड-19 से बचाव तथा नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में भी बताया गया।

कपिल शर्मा ने कहा कि इस दौरान सोलन जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि धर्मपुर विकास खण्ड के तहत ग्राम पंचायत चण्डी, सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत ओच्छघाट, जाबल जमरोट, कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग, घनागुघाट, पारनू तथा मान में लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। लोगों को बताया गया कि लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से आपसी झगड़ों का निपटारा किया जा सकता है। लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार एवं मनरेगा के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि वे कोविड-19 से बचाव के लिए अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं तथा अन्य को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि जिला कारागार सोलन में कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कैदियों को कोविड नियमों का पालन करने तथा ‘प्ली बारगेनिंग’ के बारे में बताया गया। जेल अधिकारियों को उनके कर्तव्य व कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिशिचित करने के बारे में अवगत करवाया गया।