Azam Khan Hate Speech: सपा नेता आजम खान की हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई है। यह सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। पिछली बार उन्हें इस मामले में कोर्ट से राहत मिली थी और उन्हें अंतरिम जमानत की जगह रेगुलर जमानत मिल गई थी। इसी मामले में रामपुर सेशन कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है।
रामपुर: आज एमपी/एमएलए कोर्ट में आजम खान (azam khan hate speech) के भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई पर आजम खान को राहत देते हुए कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। आजम खान ( rampur news) ने जमानत के लिए 50-50 हजार के दो जमानती पेश किए थे। अब यह जमानत तब तक रहेगी जब तक अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को तीन साल की सजा सुनाई थी। उन्हें साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी पाया गया था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी, जिसका मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था।
इसी मुकदमे के खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और इसे रोकने की मांग की थी। हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला लेता, इससे पहले रामपुर की कोर्ट ने मामले में सजा का ऐलान कर दिया और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। इसका नतीजा यह हुआ कि आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
मामा यहीं नहीं रुका, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से भी हटा दिया गया। रामपुर की सीट खाली होने के बाद अब वहां उपचुनावों का ऐलान किया गया है, जिसमें उनके करीबी आसिम रजा सपा से उम्मीदवार हैं। बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है।