अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक प्रबोध सक्सेना की इस संबंध में जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं और थैलों पर गत 20 जुलाई, 2022 को लगाई रोक जारी रहेगी।
राज्य सरकार ने एक जनवरी 2023 से बिना बुने 60 जीएसएम से अधिक मोटे प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इन थैलों के विक्रेताओं, दुकानदारों, थोक विक्रेताओं को तय अवधि के भीतर स्टाक खत्म करना होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक प्रबोध सक्सेना की इस संबंध में जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं और थैलों पर गत 20 जुलाई, 2022 को लगाई रोक जारी रहेगी। इस संबंध में दोषी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि यह भी सामने आया है कि बिना बुने 60 जीएसएम से अधिक मोटे प्लास्टिक के बने थैलों का बाजार में उपयोग हो रहा है। इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। इस कारण से सरकार ने ऐसे थैलों के प्रयोग पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
इस अधिसूचना के अनुसार शिक्षण संस्थानों, दफ्तरों, औद्योगिक संस्थानों, जंजघरों, रेस्तरां, मिठाई की दुकानों, ढाबों, धार्मिक संस्थानों में ऐसे थैलों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।