लॉकर से चोरी होने पर किराए का सौ गुना मुआवजा मिलेगा
बैंक में अगर आपका लॉकर है तो इस रपट में आपके लिए बहुत कुछ खास है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने ग्राहकों की डिमांड पर ही नियमों में फेरबदल किया है। बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। नए नियम (New Rule)लागू होने का सीधा फायदा ग्राहकों को ही मिलेगा। बैंकों के पास अक्सर लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती थी। नये नियमों के तहत अगर अब लॉकर से चोरी होती है तो ग्राहक को लॉकर (Locker)किराए का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक ऐसा मुआवजा नहीं दिया जाता था।
आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना अनिवार्य होगा। आरबीआई का मानना है कि (Bank)बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते, सही जानकारी प्राप्त करना ग्राहकों का अधिकार है। नए नियम के तहत अब जब भी कोई ग्राहक अपना लॉकर एक्सेस करेगा तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से आपको ई.मेल और एसएमएस के जरिए दिया जाएगा। आरबीआई की तरफ से यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया गया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया लेने का हक है। अगर आपके लॉकर का किराया 2000 रूपए है तो बैंक अन्य मेंटेनेंस चार्ज छोड़कर (Customer) ग्राहक से 6000 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं लेगा। याद रहे कि नियम ये भी कहता है कि लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी होगा। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना होगा।