भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती सोलन विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में है.
सोलन. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की रेस में शामिल भाजपा नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आठ साल पुराने मामले में उन्हें दोषी करार दिया है.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कंडाघाट डॉ. पुष्प लता की अदालत ने आठ साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए भाजपा नेता तरसेम भारती और पोकलेन चालक हेमराज को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई है. दोनों को 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर 2014 का यह मामला है. सोलन के कशमाड़ी में एक महिला का देहांत हो गया था. इस दौरान जब लोग महिला का शव लेकर संस्कार के लिए ले जा रहे थे. हालडु नाला में सुबह ममलीग की तरफ जाने वाली सड़क के साथ पहाड़ी पर भाजपा नेता का क्रशर था. यहां पर भाजपा नेता तरसेम ने पोकलेन से पत्थरों को निकालने का काम लगाया था. इस बीच अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों ने पोकलेन चालक को कुछ देर के लिए काम रोकने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका और बड़े-बड़े पत्थर नीचे आ गिरे. इस घटना में दो लोगों की पत्थरों के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. सभी गवाहों के बयान को पुख्ता पाते हुए अदालत ने दोषियों को यह कड़ी सजा सुनाई है.
घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ IPC की धारा 304-A, 336 व 337 के तहत मुकदमा भी दायर हुआ था, 8 साल की कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया.
मामले की पैरवी सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट प्रशांत सिंह नेगी व गौरव अग्निहोत्री ने की. बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती सोलन विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में है. वह लगातार सक्रिय हैं. लेकिन अब कोर्ट के आदेशों के बाद उनका सियासी सफर संकट में पड़ गया है.