नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा झटका, 2 हफ्ते में अवैध निर्माण गिराने का आदेश, लगाया 10 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया बड़ा झटका. (News18)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया बड़ा झटका

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि ये निर्माण फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) नियमों का उल्लंघन करके किया गया है. अदालत ने बीएमसी को दो हफ्ते के भीतर बंगले के अवैध हिस्सों को तोड़ने और उसके एक हफ्ते बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को राणे परिवार की कंपनी द्वारा दायर दूसरे आवेदन पर विचार करने और अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है. क्योंकि यह बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहित करेगा. हाईकोर्ट की पीठ ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और दो हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को ये रकम जमा करने का निर्देश दिया.

जबकि राणे के वकील शार्दुल सिंह ने मांग की कि अदालत 6 हफ्ते के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दे ताकि वह अपील करके सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें. हालांकि बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि बीएमसी ने इस साल जून में निर्माण को मंजूरी देने के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ था. कंपनी ने जुलाई में एक दूसरा आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि वह पहले की तुलना में एक छोटे हिस्से को नियमित करने की मांग कर रही है.