मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एचआरटीसी को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रैच्यूटी तथा सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 से बढ़ाकर 15000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 10000 रुपए, सदस्य का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपए, सदस्य का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपए, उपप्रधान का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए तथा सदस्य का मानदेय 500 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। बैठक में शिमला जिले के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खंड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उपमंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के अन्तर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।