नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ के मामले में आज यानी सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी संजय जैन ने कहा डीसीपी नॉर्थ ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, अगर कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट है तो मामले की सुनवाई बंद कर दी जाए. हालांकि, इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस तरह एकतरफा सुनवाई नहीं कि जा सकती है, हमको कुछ भी नहीं दिया गया है.
इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से संजय जैन ने कहा कि आपका अब कोई लोकस नहीं बचा है, अब मामला कोर्ट और पुलिस के बीच है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बहस का मंच नहीं है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि अब उस इलाके में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है और रोड की एंट्री-एग्जिट पर बैरिकेडिंग है.
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धारा 144 क्यों नहीं लगाई जा सकती, राष्ट्रपति भवन के आस पास लगाई गई है और दिल्ली पुलिस समय-समय पर इसका निरीक्षण करती है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दे देते, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कहा यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. इन्होंने एसआईटी जांच की मांग की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. हम नहीं चाहते कि सभी बातें सार्वजनिक हों, इसलिए याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट देने के बजाए, हम चाहेंगे कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी CM सेक्रेटेरियट को सील-कवर में कॉपी दी जाए.
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भीड़ ने बैरिकेड को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वीडियो में मौजूद लोगों को सम्मानित किया गया. इस पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 28 को नोटिस जारी किया गया. जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस से अतरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी सीएम सेक्रेटेरियट को सील कवर में देने को कहा. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.