सीबीआईसी ने बताया- कैसे अनाज और खुले आटे पर नहीं देना पड़ेगा जीएसटी, समझें पूरा गणित

नई दिल्‍ली. जीएसटी परिषद (GST Council) के फैसले के तहत आज यानी 18 जुलाई से आटा, दही, पनीर, अस्‍पताल के कमरे सहित कई उत्‍पादों और सेवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है. अब इन उत्‍पादों की कीमतों में भी आज से बदलाव आ जाएगा.

जीएसटी परिषद ने जुलाई की शुरुआत में कई उत्‍पादों को टैक्‍स के दायरे में लाने का फैसला किया था.

केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी का नया नियम लागू होने से एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर कुछ स्‍पष्‍टीकरण भी दिया है. बोर्ड ने बताया कि वैसे तो जीएसटी के दायरे से बाहर रहे इन उत्‍पादों और सेवाओं को अब इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन कुछ नियम अब भी इन उत्‍पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे. सीबीआईसी ने ग्राहकों को बिना जीएसटी के भी इन उत्‍पादों की खरीद का रास्‍ता बताया है.

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क्‍या है इसका गुणा-गणित
सीबीआईसी ने कहा है कि 25 किलोग्राम तक के दाल, आटा या किसी भी अनाज को जो सिंगल पैकिंग में है, लेबल्‍ड प्रोडक्‍ट माना जाएगा और उस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. लेकिन, अगर दुकानदार 25 किलो तक का कोई भी उत्‍पाद मैन्‍युफैक्‍चरर अथवा डिस्‍ट्रीब्‍यूटर से लेकर ग्राहक को बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा.

पैसे बचाने का ये रास्‍ता भी
सीबीआईसी ने कहा है कि अगर ग्राहक दाल, अनाज जैसे उत्‍पादों का सिंगल पैकेट 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्‍यादा वजन का खरीदता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा. इसका मतलब हुआ कि अनाज का 30 किलोग्राम का पैकेट खरीदने पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसी तरह, अगर कोई उत्‍पाद 25 किलो से ज्‍यादा है, लेकिन वह सिंगल पैक में नहीं है तो भी 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसका मतलब हुआ कि एक पैक में 10-10 किलो के तीन पैकेट है तो वैसे कुल वजन 30 किलोग्राम हो गया, लेकिन पैकेट अलग-अलग होने की वजह से इस पर जीएसटी देना होगा.

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ये उत्‍पाद हो गए महंगे
-पैकेट वाले दही, लस्‍सी, आटा, पनीर पर अब 5 फीसदी जीएसटी, पहले शून्‍य था.
-अस्‍पताल में 5,000 रुपये से ज्‍यादा महंगा कमरा लेने पर 5 फीसदी जीएसटी, पहले शून्‍य था.
-एटलस, सभी तरह के मैप और चार्ट पर अब 12 फीसदी जीएसटी, पहले शून्‍य था.
-टेट्रा पैक वाले उत्‍पादों पर भी अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले शून्‍य था.
-बैंक से नया चेकबुक लेने पर अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, पहले शून्‍य था.
-होटल के 1,000 रुपये से कम किराये वाले कमरों पर भी अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले शून्‍य था.
-एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर जीएसटी अब 18 फीसदी होगा, पहले 12 फीसदी था.
-ब्‍लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल शॉर्पनर, चम्‍मच, कांटे वाले चम्‍मच, केक सर्वर पर 18 फीसदी जीएसटी, पहले 12 फीसदी था.

-सोलर वाटर हीटर पर 12 फीसदी जीएसटी, पहले 5 फीसदी था.
-प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्रॉइंग इंक पर 18 फीसदी जीएसटी, पहले 12 फीसदी था.
-सड़क, पुल, रेल, मेट्रो जैसी सेवाओं का कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम कराने के लिए अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले 12 फीसदी था.

इन उत्‍पादों-सेवाओं के दाम घटे
-रोपवे से व्‍यक्ति या सामान को लाने-ले जाने पर अब 5 फीसदी जीएसटी, पहले 18 फीसदी था.
-स्प्लिंट्स व अन्‍य फ्रैक्‍चर उपकरण, कृत्रिम अंग, बॉडी इम्‍प्‍लांट, सहित कुछ मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 5 फीसदी हो गया, पहले 12 फीसदी था.
-ईंधन की लागत के साथ माल ढुलाई कराने वाले ट्रांसपोर्टर को 12 फीसदी जीएसटी देना होगा, पहले 18 फीसदी था.
-सेना के लिए आयात की जाने वाली वस्‍तुओं को आईजीएसटी से छूट.