फेसबुक पर पुलवामा हमले का मनाया जश्न, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 5 साल की जेल

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु के रहने वाले एक इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। छात्र फेसबुक पर पुलवामा हमले का जश्न मना रहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी छात्र पर जुर्माना भी लगाया है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे।

बेंगलुरू: एक इंजीनियरिंग छात्र को पुलवामा हमले का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। बेंगलुरु के कचरकनहल्ली का रहने वाला छात्र फैज रशीद सोशल साइट फेसबुक पर पुलवामा हमले का जश्न मना रहा था। कोर्ट ने इस मामले में छात्र को पांच साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएम गंगाधारा ने कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को यूएपीए के तहत छह महीने की और सजा काटनी होगी। साल 2019 में हुए आत्मघाती बम हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इंजीनियरिंग छात्र इसी का जश्न मना रहा था। जिसको लेकर कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जीएन अरुण ने तर्क देते हुए हमारे सहयोगी टीओआई से कहा कि विशेष अदालत ने रशीद को आईपीसी की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), और धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी पाया है। वहीं अच्छे आचरण के आधार पर आरोपी को रिहा करने के विचार पर इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा “आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं था। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए। छात्र ने हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। इसलिए देश के प्रति आरोपी के जरिए किया गया यह जघन्य अपराध है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।”

पुलवामा हमले में 40 जवान हो गए थे शहीद
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 को आतंकी हमला किया गया था। उस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी जवानों की बस से भिड़ा दी थी। इस हमले में हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे।