सोलन. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. सरकारी नियमों के चलते महिला अपनी स्कूटी नहीं बेच पा रही है. उल्टा उस पर करीब 18 हजार रुपये जुर्माना भरने को कहा गया है. दरअसल, सोलन की महिला रीतू सूद के पति का देहांत दो साल पहले कोरोना से हो गया था. उसके बाद उनका परिवार भी कोरोना से पीड़ित हो गया.
घर के मुखिया के चले जाने से आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई. नौबत यहां तक आन पड़ी कि पति कि निशानी स्कूटी तक बेचनी पड़ रही है. लेकिन जैसे ही महिला इस स्कूटी को बेचने के लिए मिनी सचिवालय पहुंची तो वहां पता चला कि इस पर करीबन 18 हज़ार रुपये जुर्माना है. क्योंकि, नियमानुसार पति की मृत्यु के बाद स्कूटी अपने नाम पर समय रहते हस्तांतरित नहीं करवाया.
आपको जानकर हैरानी यह होगी कि यह नियम साल 2022 में बना है और पति की मृत्यु 2020 में हुई हुई है, लेकिन इस नियम के आगे सभी अधिकारी नतमस्तक हैं और दबी जुबान से कह रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन यह बदलवा कैसे होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता. शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इस महिला की मदद के लिए आगे आए और इस परेशानी को प्रशासनिक अधिकारियों के आगे रखा. लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया. अंकुश सूद ने कहा कि उन्हें यहाँ आ कर पता चला कि इस तरह के कई मामले यहाँ पर लंबित है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है.
जुर्माने को प्रदेश सरकार माफ़ करे- महिला