बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी, पैसे लेकर इलाज न करने का है मामला

बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट से नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ​पतंजलि के खाते में रुपये डालने पर भी इलाज नहीं करने को लेकर दाखिल किए गए परिवार पर जारी हुआ है। शिकायतकर्ता महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को कोर्ट में परिवाद ​​दर्ज कराया था।

बेगूसराय: बेगूसराय के फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से पतंजलि के बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्णन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इन दोनों पर शिकायतकर्ता बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को सीजीएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पैसा लेने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया। परिवादी ने कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महर्षि काटेज योगा ग्राम झूला में इलाज के नाम पर 7 और 8 जून 2022 को करीब 90 हजार रुपए से ज्यादा का भुगतान उनके खाता पर किया गया था। भुगतान करने के बाद पतंजलि की ओर से इलाज के लिए 12 जून 2022 को समय दिया गया। निर्धारित तिथि को वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ इलाज कराने पहुंचे तो संस्था के प्रशासक और अधिकारियों ने टालमटोल की। शिकायतकर्ता ने बार-बार इलाज के लिए गुहार लगाई तो उन्हें राशि नहीं मिलने की बात कह कर दोबारा राशि जमा कराने की बात कही गई। इसके बाद महेंद्र शर्मा को शक हुआ कि उनके साथ पतंजलि संस्था की ओर से धोखाधड़ी की गई है।

पतंजलि के खाते में रुपये डालने पर भी नहीं हुआ इलाज

शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके खाता से पतंजलि के खाता में राशि को ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद इलाज की तिथि दी गई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर इलाज नहीं किया गया। इलाज नहीं होने पर महेंद्र शर्मा ने बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में 18 जून 2022 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद पत्र दाखिल किया था।

बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सम्मन जारी

परिवाद पर आज सुनवाई के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहिनी कुमारी के न्यायालय से बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सम्मान भेजा गया। इस मामले में 12 जनवरी 2023 को सदेह उपस्थित होने या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। वादी के अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया कि 417 और 420 आईपीसी धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है। वादी के साथ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था।