तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

तीस्ता सीतलवाड़

अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा कि गुजरात पुलिस ने दोनों का रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की. पुलिस ने अदालत से उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की अपील की थी.

सीतलवाड़ ने कहा कि जेल में दंगा के आरोपी हैं और उनकी जान को खतरा है. कोर्ट कुछ समय मे जेल में उनकी सुरक्षा पर टिप्पणी करेगा.

वहीं आरबी श्रीकुमार ने कोर्ट से कहा कि उनका बयान सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएं.

मुंबई में घर से किया था गिरफ्तार

गुजरात एटीएस की टीम ने सीतलवाड़ को पिछले शनिवार को हिरासत में लिया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उनके ख़िलाफ़ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने एक एफ़आईआर दर्ज करवाई थी जिसके बाद एटीएस की टीम मुंबई में उनके घर पहुँची थी.

हिरासत में लिए जाने के बाद पहले तीस्ता को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम उन्हें सड़क के रास्ते अहमदाबाद ले गई थी.

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़

पिछले शनिवार को जिस एफ़आईआर के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया गया उसमें दो पूर्व आईपीएस पुलिस अधिकारियों, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के नाम भी शामिल हैं.

पिछले शनिवार को ही श्रीकुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था.

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को हिरासत में मौत के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी और वो जेल में बंद हैं.

क्या है आरोप

तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर जाली दस्तावेज और आपराधिक साज़िश समेत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दर्ज शिकायत के मुताबिक, “तीनों अभियुक्तों ने क़ानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा उठाने के लिए निर्दोष लोगों के ख़िलाफ़ झूठे सबूत गढ़ने की साज़िश रची. तीनों अभियुक्तों ने निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आधारहीन कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश “की.