उपहार सिनेमा हॉल हादसा मामले में अंसल बंधुओं को कोर्ट से झटका, सजा की मियाद पर कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली. उपहार सिनेमा हॉल हादसा मामले में अंसल बंधुओं को कोर्ट से झटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया है. दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने आज चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सुशील और गोपाल असंल को दोषी ठहराया है.
(सांकेतिक तस्वीर)

अंसल बंधुओं की सज़ा की मियाद पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अंसल बंधुओं को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई थी. फिलहाल दोनों भाई जेल में हैं.

बता दें कि पिछले साल कोर्ट ने उपहार सिनेमा हॉल हादसा मामले में सबूत मिटाने के आरोप में अंसल बंधुओं- सुशील और गोपाल को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी. दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दोनों भाइयों पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) ने 24 साल पहले हुए अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में ‘बॉर्डर’ फिल्म चल रही थी. मैटिनी शो के दौरान फिल्म चल रही थी तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी. उपहार सिनेमा दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित था.

तीन अन्य को भी सजा
वहीं, कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं अन्य दो आरोपियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने इन तीनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘मैंने रात-रातभर इस पर विचार किया और मुझे लगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए. अदालत ने इस मामले में 8 अक्टूबर को रियल एस्टेट बिजनसमैन अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पीपी बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था.