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नाबालिग के शारीरिक शोषण पर कोर्ट का फैसला, दोषी को जेल और जुर्माना

मंडी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल की अदालत ने लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7 वर्ष) की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 31 अक्टूबर 2021 को पीड़िता शाम करीब 5:30 बजे अपनी छोटी बहन के साथ घर के बरामदे में खेल रही थी और शिकायतकर्ता खेतों में गोबर फेंकने गयी थी, तभी खेतों से वापस आते समय उसने देखा कि जनक राज गांव छिड थाना जोगिन्द्रनगर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था l

यह देखकर जब शिकायतकर्ता ने आवाज लगायी तो दोषी वहां से भाग गया l पीड़िता की मां (शिकायतकर्ता) के बयान के आधार पर पुलिस थाना जोगिन्दरनगर में दोषी के खिलाफ अभियोग 179/21 दर्ज हुआ था I इस मामले की छानबीन उप निरीक्षक हेमराज, थाना जोगिन्द्रनगर ने अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी जोगिन्द्रनगर द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था I

मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी और लोक अभियोजक विनय वर्मा और लोक अभियोजक संजय पंडित द्वारा की गयी l

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 354 के तहत 5 साल के कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 451 के तहत 2 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा-10 के तहत 7 साल के कारावास की सजा के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई l जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई l सुनाई गयी सभी सजाएं एक साथ चलेंगी l

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