बारिश या तूफान से नष्ट हुई फसल का भी मिलेगा मुआवजा, किसान ऐसे करें इस स्कीम में आवेदन

आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अक्सर देखने को मिलता है कि भारी बारिश या किसी आपदा के कारण किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में ऐसे कई किसान हैं, जो आर्थिक दिक्कतों के कारण कर्ज लेकर खेती करते हैं। वहीं जब प्राकृतिक आपदा में उनकी तैयार हुई फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ऐसे में उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा खेतों में तैयार की जा रही फसल का बीमा किया जाता है। वहीं दुर्भाग्यवश अगर फसल भारी बारिश या आपदा में नष्ट हो जाती है। इस स्थिति में किसानों को मुआवजा मिलता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
PM Kisan Yojana

भारत सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर विजिट करना है। होमपेज पर आपको Apply as a Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
PM Kisan Yojana

इस विकल्प का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा। आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट के विकल्प का चयन करें।
एक बार जब आप अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको कोड मिलेगा। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए आपको इस कोड को अपने पास संभाल कर रखना है।
इस स्कीम में आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। उसके बाद इस फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में सबमिट करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। देश में बड़े पैमाने पर किसान भारत सरकार की फसल बीमा योजना में आवेदन कर रहे हैं।