सोलन जिला में पंचायती राज संस्थाओं के 17, 19 तथा 21 जनवरी, 2021 को होने वाले निर्वाचन के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला के पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व से किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह निर्देश निर्वाचन समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से प्रभावी माने जाएंगे।
22 जनवरी, 2021 को पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के दिवस को भी ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
जिले में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी तथा 21 जनवरी, 2021 को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक मतदान होगा।
इन आदेशों की अवहेलना पर दोषी व्यक्ति को 06 माह तक की सज़ा अथवा जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना 02 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 की धारा 158 (आर) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
2021-01-06