सोलन जिला में 10 जनवरी, 2021 को नगर निकाय एवं नगर पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए
‘ड्राई डे’ घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
नगर परिषद बद्दी, नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद परवाणू तथा नगर पंचायत अर्की के लिए 10 जनवरी, 2021 को होने वाले निर्वाचन के दृष्टिगत ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व से किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह निर्देश निर्वाचन समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से प्रभावी माने जाएंगे।
मतगणना दिवस से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक की अवधि को भी ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश, नगर निकाय अधिनियम 1994 की धारा 304-आर के प्रावधानों के तहत किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से लाईसेन्सधारी शस्त्र लेकर चलना भी प्रतिबन्धित कर दिया है। यह आदेश स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। आदेश जिला सोलन के उपरोक्त निर्वाचन सम्बन्धित क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक लागू रहेंगे। सेना, अर्ध सैन्य बलों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा तथा केन्द्रीय पुलिस बलों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
2021-01-09