दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अग्निपथ योजना पर सुनवाई की।
वहीं कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद ही फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
बता दें कि सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।