Delhi News: तो गेस्ट की आवाज म्यूट कर दें… डिबेट को भड़काऊ बहस से बचाने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस

NBDSA New Guidelines For Tv Debates: न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने टीवी डिबेट को भड़ाकाउ बहस से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। NBDSA ने कहा कि हाल ही में उनके पास टीवी डिबेट से जुड़ी कई शिकायतें आई थीं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

tv debate
टीवी डिबेट के लिए जारी हुई नई गाइ़लाइंस

नई दिल्ली: टीवी डिबेट में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ की रक्षा के साथ संपादकीय गरिमा बनी रहे और भड़काऊ या एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली बातें न हो, इसके लिए NBDSA (न्यूज ब्रॉडकॉस्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड आथिरिटी) ने एक कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की है। एनबीडीएसए ने कहा है कि हाल में आई कई शिकायतों के बाद इस तरह के एंकर, पत्रकारों और संपादकों के लिए गाइडलांइस जारी की गई है। एनबीडीएसए ने इस गाइडलाइंस को बनाने के लिए हाल में टीवी डिबेट से जुड़े कुछ मामलों में आए अदालत के फैसलों को भी आधार बनाया है।

इस गाइडलाइंस में कहा गया है

– टीवी डिबेट में किसी भी मेहमान के साथ न गलत व्यवहार हो, न उन पर उनके धर्म या उनकी मान्यता को नीचा दिखाने की नियत से कोई टिप्प्णी की जाए।
– भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानबाजी से पूरी तरह परहेज किया जाए।

– टीवी डिबेट में गलत लोगों को जगह न दी जाए, जिनका मकसद ऐसे डिबेट में आकर भड़काऊ बयान देना होता है।

– सभी मेहमानों को आने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए कि किसी तरह की बातें मान्य नहीं होगी।

– अगर डिबेट के दौरान कोई मेहमान रोकने पर भी भड़काऊ बयान देने से नहीं रूकता है तो उसकी आवाज को बंद करें और आगे से उन्हें जगह देने से परहेज करें।

– सुनिश्चित करें कि टीवी डिबेट का विषय समाज को बांटने वाला नहीं हो।

– टीवी एंकर तय करें कि डिबेट के दौरान वह किसी धर्म-राजनीतिक दल का पक्ष लेते हुए नहीं दिखें।

– किसी पर आरोप लगाने से पहले उसका पुख्ता आधार और सबूत रखें। बिना इसके आरोप लगाने की प्रवृत्ति से परहेज करें।