जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के निवासियों के समुचित प्रबंधन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला के परवाणू नाका तथा टीटीआर नाका पर कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने 17 अगस्त से 23 अगस्त 2020 तक प्रातः, सांय तथा रात्रि समय की तीन शिफ्टों के लिए जिला के परवाणू नाका तथा टीटीआर नाका पर कर्मियों की तैनाती की है।
17 अगस्त से 23 अगस्त 2020 तक परवाणू नाका पर प्रातःकालीन डयूटी के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पट्टा मसूलखाना केे लेख राम एवं राजकीय उच्च पाठशाला भागुड़ी के राकेश कुमार, सांयकालीन डयूटी के लिए सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अनिल एवं टिंक राज तथा रात्रि डयूटी के लिए एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के पवन कुमार एवं देविन्द्र कुमार उपस्थित रहेंगे।
इसी अवधि में जिला के टीटीआर नाके पर प्रातःकालीन डयूटी के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटबेजा के गोविन्द राम एवं सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के डाॅ. मनीष त्रिपाठी, सांयकालीन डयूटी के लिए एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के विनोद डोगरा एवं सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अमित कौशल तथा रात्रि समय में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के राजेश कुमार एवं रंजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।