Train से सफर के दौरान कितने किलो तक ले जा सकते हैं ‘फ्री’ में सामान, कितने पर लगता है जुर्माना?

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आपने ट्रेन में सफर करने के दौरान देखा होगा कि कभी-कभी कोई व्यक्ति अपने साथ कई सारे बैग और सामान लेकर यात्रा कर रहा होता है. उसके अकेले के सामान में ही एक सीट के नीचे का पूरा हिस्सा भर जाता है. अगले के लिए जगह तक नहीं मिलती. लेकिन, क्या आपको पता है कि ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन में सफर करने के दौरान प्रति यात्री सामान की एक लिमिटे तय की गई है.

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कोच के हिसाब से वजन तय है

जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में स्लीपर कोच के लिए अलग और फर्स्ट टियर और सेकेंड टियर के लिए अलग-अलग लिमिट तय किए गए हैं. इसका मतलब यह है कि आपका टिकट जिस कोच में  होगा. आप उसी के नियम के अनुसार अपने साथ सामान ले जा सकते हैं. स्लीपर कोच में प्रति शख्स 40 किलो वजन तक का सामान अपने साथ ले जा सकता है. इसके अलावा एसी सेकेंड टियर कोच में प्रति यात्री 50 किलो वजन तक का सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति है. वहीं फर्स्ट क्लास एसी कोच में रेलवे नियमों के अनुसार सबसे ज्यादा छूट दी जाती है. फर्स्ट टियर कोच में प्रति यात्री 70 किलो वजन अपने साथ ले जा सकता है.

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ज्यादा सामान होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

कुल मिलाकर, अगर आप सामान ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो आपको इसे लगेज बोगी में जमा करना होता है. अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान तय नियमों से अधिक वजन का सामान अपने साथ ले कर जाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 500 किमी तक के सफर के लिए 600 रुपए से ज्यादा तक का फाइन देना पड़ सकता है. इससे अधिक किमी की जर्नी के लिए आपको और अधिक जुर्मना देना पड़ेगा.

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