दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर आज यानी सोमवार की सुबह-सुबह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. ईडी के सूत्रों की मानें तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम सत्येंद्र जैन के आवास और कई अन्य लोकेशन पर अभी छापेमारी कर रही है.
सूत्रों ने कहा है कि नौ जून तक ईडी की हिरासत में बंद सत्येंद्र जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के सिलसिले में यह छापेमारी की है. ईडी की टीम अभी सत्येंद्र जैन के आवास के भीतर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है. दिल्ली में काफी चर्चित ज्वेलर्स राम प्रसाद ज्वेलर्स के यहां भी छापेमारी चल रही है. इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन से जुड़े साउथ ईस्ट दिल्ली में राम प्रकाश ज्वेलर्स के लोकेशन पर भी छापेमारी जारी है.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. सत्येंद्र जैन को धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को गिरफ्तार किया था.निचली अदालत ने जैन से पूछताछ के दौरान वकील की इतनी दूरी पर मौजूदगी की अनुमति दी थी, जहां से वह कुछ सुन नहीं सकते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को देख सकते थे.
न्यायाधीश ने निर्देश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर तीन जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं है, ऐसे में वह अपना बयान दर्ज कराने के दौरान अपने वकील की उपस्थिती के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं.
अदालत ने कहा कि यदि बयान की वीडियोग्राफी की जाती है और ऑडियो रिकार्डिंग की जाती है तो यह किसी दबाव या धमकी की आशंका को दूर कर देगा. स्थगन आदेश ईडी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसने निचली अदालत के 31 मई के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने 31 मई से नौ जून तक हिरासत में जैन से पूछताछ के दौरान, कुछ दूरी पर, एक वकील की मौजूदगी की अनुमति दी थी.
अदालत ने विषय की अगली सुनवाई 24 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी. सत्येंद्र जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें नौ जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था.