प्रदेश में करंट लगने से मौत होने पर अब बिजली बोर्ड मृतक के परिवार वालों को पांच लाख रुपये मुआवजा देगा। तत्काल राहत के तौर पर घटना होने के तीन दिन के भीतर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह नया प्रावधान किया है।
हिमाचल प्रदेश में करंट लगने से मौत होने पर अब बिजली बोर्ड मृतक के परिवार वालों को पांच लाख रुपये मुआवजा देगा। तत्काल राहत के तौर पर घटना होने के तीन दिन के भीतर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह नया प्रावधान किया है। राजपत्र में शनिवार को जारी अधिसूचना में इस बाबत आम जनता से एक माह के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। सुझाव और आपत्तियां आने पर उन पर विचार कर अधिसूचना में शामिल किया जाएगा। अगर कोई सुझाव और आपत्ति नहीं आती है तो एक माह बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। पहले प्राकृतिक आपदा से मौत होने पर चार लाख रुपये देने की व्यवस्था थी। इसमें करंट से मौत को शामिल नहीं किया गया था।