पहले बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में मिलते थे 45 हजार
सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) व परिवार वालों की बल्ले-बल्ले कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को फैमिली को पेंशन की सुविधा मिलती है, इसके तहत यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और वे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के तहत कवर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार (Family) को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद पति-पत्नी की मृत्यु होने पर उनके बच्चों (Nominee) को दो पेंशन मिल सकती हैं। इन दोनों पेंशन का जोड़ अधिकतम 1.25 लाख रुपए बनता है।
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत पिछले दिनों सरकार ने महंगाई भत्ते को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने पहली जनवरी 2022 से एरियर देने को मंजूरी भी दे दी है। नियमों के तहत यदि पति और पत्नी (Husband-Wife) दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु (Death) के बाद उनके दो बच्चे को (Family Pension) फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर नौकरी (Job) में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य पति या पत्नी को मिलेगी। और रिटायरमेंट (Retirement) के बाद यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों (Children) को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी।
इससे पहले तक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपए ही मिलते थे। लेकिन अब सातवें वेतन आयोग के नियम के मुताबिक, अधिकतम पेंशन की राशि 2.5 लाख रुपए तय की गई है। लेकिन, फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव हुआ है। पति.पत्नी दोनों (Govt Employee) सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। इस बारे में जारी हुई नोटिफिकेशन 1.1.2016 से 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख का 50 प्रतिशत यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे।