Solan district administration took to the streets to control infection

कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 25 नवम्बर, 2020 को जारी निर्देशांे के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया है।
आज जारी स्पष्टीकरण के अनुसार 15 दिसम्बर, 2020 तक सभी बाजारों एवं दुकानों को साप्ताहिक आधार पर रविवार को बन्द रखा जाएगा। आम जन की सुविधा के दृष्टिगत दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली तथा दवा की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। करियाने की दुकाने बन्द रहंेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जिला के मुख्य जिला मार्गों पर स्थित सभी ढाबे, होटल, रेस्तरां एवं सभी प्रकार की स्पेयर पार्ट तथा मुरम्मत की दुकानें भी रविवार को खुली रहेंगी। शहर के भीतर स्थित ढाबे रविवार को बन्द रहेंगे।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।