कार में पीछे बैठे लोग भी नहीं लगाएंगे सीटबेल्ट तो बजता रहेगा अलार्म, सरकार ला रही है यह नया नियम

Rear seat belt : यातायात नियमों में कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान है। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन, पीछे के यात्री शायद ही कभी ऐसा करते हैं। पीछे के यात्रियों पर ज्यादा सख्ती भी नहीं की जाती है।

Rear seat belt
मंत्रालय लाया ्नियमों में बदलाव के लिए मसौदा

नई दिल्ली : अब कार की पिछली सीटों पर बैठे यात्री भी अगर सीटबेल्ट (Seatbelt) नहीं लगाएंगे, तो अलार्म बजता रहेगा। आगे और पीछे की सीटों पर बैठे यात्री सीटबेल्ट लगा लेंगे, उसके बाद ही अलार्म बंद होगा। इस समय अगली सीटों पर बैठे यात्रियों के सीटबेल्ट नहीं लगाने पर ही अलार्म साउंड बजता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

नए मसौदे पर 5 अक्टूबर तक जनता से मांगी राय
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यात्री वाहनों की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के तहत नियमों को बदला गया है। नये नियमों में ‘‘चालक और सह-चालक सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ मानदंड को ‘‘ड्राइवर और अन्य सभी सामने की ओर मुंह वाली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ से बदला गया है। नये मसौदे पर पांच अक्टूबर तक जनता की राय मांगी गई है। वाहनों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। यूं तो पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
साइरस मिस्त्री ने नहीं लगाई हुई थी सीट बेल्ट
गौरतलब है कि हाल ही में टाटा संस (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार पिछली सीट बेल्ट के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल का नियम बनाने पर विचार कर रही है। पुलिस ने बताया था कि मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी।

पीछे के यात्रियों पर अभी नहीं है ज्यादा सख्ती
यातायात नियमों में कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान है। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन, पीछे के यात्री शायद ही कभी ऐसा करते हैं। पीछे के यात्रियों पर ज्यादा सख्ती भी नहीं की जाती है। नियमों के मसौदे के तहत कार विनिर्माताओं के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर का प्रावधान है। ये अलार्म आगे-पीछे की सभी सीटों के लिए होगा।