मिसाल: मोलेस्टेशन केस में एक दिन में चार्जशीट, दो दिन में सजा, सबसे जल्द आने वाले फैसलों में एक

मुंबई की एक अदालत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल मोलेस्टेशन के एक मामले में अदालत ने आरोपी को महज दो दिन के भीतर ही सजा सुना दी है। जबकि मुंबई पुलिस ने आरोपी की चार्ज शीट को सिर्फ दिन में ही फाइल किया। इस तरह से देश के सबसे जल्द आने वाले फैसलों में से एक यह फैसला है।

Accused Arrested
मोलेस्टेशन के मामले में दो दिन में मिली सजा

मुंबई: मॉलेस्टेशन (Molestation) केस में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के पांच दिन के भीतर कोर्ट ने सजा दे दी है। अमूमन किसी केस में तीन महीने तो चार्जशीट फाइल करने में लग जाते हैं। इस केस में एक दिन में चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल की गई और दो दिन में अदालत (Court) ने सजा सुना दी। राम लखन हरिजन नामक आरोपी को मंगलवार को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने उसे 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 7 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की।

पीड़िता के बयान और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद केवल 2 दिन में आरोपी को सजा दे दी। देश के इतिहास में यह शायद सबसे तेजी से निपटाए गए मुकदमों में से एक होगा। हालांकि आरोपी को वारदात के करीब 100 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।

अश्लील हरकत का आरोप
पुलिस के अनुसार, 17 जून, 2022 को शाम करीब 6:30 बजे कैनेडी ब्रिज के नीचे अपने कुत्ते को टहला रही 23 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के सामने एक व्यक्ति ने कपड़े उतारकर आपत्तिजनक व्यवहार किया था। आईपीसी की धारा 509 के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज से मिले आरोपी के फोटो को मुंबई के प्रमुख बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशनों और स्लम क्षेत्रों में लगाया गया था। उसी में पुलिस को एक इनपुट मिला कि आरोपी को डीबी मार्ग और वीपी रोड के इलाके में देखा गया है। वहां नजर रखकर पुलिस ने उसे 6 अक्टूबर को एक फुटपाथ से पकड़ा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी वारदात के बाद यूपी भाग गया था।

मामले की क्रोनोलॉजी
17 जून : शाम को कैनेडी ब्रिज के नीचे अपने कुत्ते को टहला रही 23 वर्षीय कॉलेज छात्रा के सामने आरोपी ने अश्लीलता की।

6 अक्टूबर : सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पहचानकर पुलिस ने फुटपाथ से गिरफ्तार किया।

7 अक्टूबर : पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

10 अक्टूबर : अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई।

11 अक्टूबर : कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी।