विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 4 अप्रैल, 2020 को उसकी बेटी ने बताया कि लगभग एक माह पहले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा।
पीड़िता ने इस हादसे बारे अपनी दादी और बुआ को भी बताया था लेकिन उन्होंने भी उसे चुप रहने के लिए कहा था। शिकायतकत्र्ता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना औट जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन उपनिरीक्षक ज्वाला सिंह थाना औट द्वारा अमल में लाई गई। छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी औट ने मामले का चालान अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक विनय वर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 376 (ए.बी.) के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506(ए.बी.) के तहत 1 वर्ष की साधारण कारावास की सजा के साथ 1,000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की साधारण कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। इसके अतिरिक्त पीड़िता की दादी व बुआ को पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत 6-6 माह के साधारण कारावास की सजा के साथ 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अदालत ने दोनों महिला दोषियों को को 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। सुनाई गईं सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।