
दरअसल, सरकार ने प्लास्टिक बैन को लेकर 16 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी। सरकार द्वारा जार किए गए आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या 5 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं।

वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर आम लोगों के ऊपर 500 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा।

गलती से भी पुरानी पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें। न ही किसी को इसमें सामान दें और न ही किसी से लें।

दुकान पर आने वाले ग्राहकों को घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर आने को कहें।दुकानदार दुकान पर लोगों को सामान देने के लिए कागज से बने लिफाफों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

