Full compliance of the Scheduled Castes, Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989

अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का पूर्ण पालन सभी का कर्तव्य

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है और प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा संविधान की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाई जा रही है। यह जानकारी आज यहां जिला कल्याण अधिकारी सोलन अनुराधा तनवर ने दी। 
जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अधिनियम की अनुपालना के लिए विभिन्न स्तरों पर जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है वहीं प्रशासनिक स्तर पर अधिनियम की अनुपालना का अनुश्रवण किया जा रहा है। 
अनुराधा तनवर ने कहा कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना अपराध माना गया है। इसे अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत लाया गया है। 

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, पेयजल स्त्रोत, रास्तों, विद्यालय, दुकान अथवा कार्यालय जाने से रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इन समुदायों से सम्बन्धित व्यक्तियों को जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना या पिलाना, उनके घरों के समीप गंदगी फैंकना और उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे पेयजल स्त्रोत को गंदा अथवा अनुपयोगी बनाना भी अपराध माना गया है।

जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि इन समुदायों से सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ मानवीय सम्मान के विरूद्ध कार्य करना, गैर कानूनी प्रकार से इन समुदायों से सम्बन्धित व्यक्तियों की चल अथवा अचल सम्पत्ति को हड़पना उक्त अधिनियम के तहत अपराध है। उन्हांेने कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को भीख मांगने या बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करना, इन पर झूठ आपराधिक मामले बनवाना अथवा जन साधारण के समक्ष इन्हें अपमानित करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

अनुराधा तनवर ने कहा कि उपरोक्त अपराध के लिए 06 माह से लेकर 07 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का सम्मान हमारा नैतिक कर्तव्य है और इस दिशा में हम सभी को योगदान देना चाहिए। 
अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-223742 से सम्पर्क किया जा सकता है।