
अगर आप 30 जून तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना नहीं देना होता है। लेकिन इसके बाद आपको 1 हजार रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
फिर आप इस शुल्क के साथ 30 जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करा सकते हैं। बस आपको इसके लिए 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना है।

इसके बाद आपको ‘लिंक आधार’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
अब स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को दर्ज करें। इसके बाद लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक कर दें, और ऐसा करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।