राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए 07 अप्रैल, 2021 को आयोजित होने वाले उप निर्वाचन-2021 के लिए सभी पात्र नागरिक निर्धारित समय अवधि में अपना नाम क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलत करवा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन वाली सभी ग्राम पंचायतों के पात्र नागरिक अपना वोट बनवाने के लिए उचित स्तर पर आवेदन कर सकते हैं।
पात्र नागरिकों को यह आवेदन निर्वाचन के लिए नामांकन करने की अन्तिम तिथि से 09 दिन पूर्व तक करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन समय सारिणी के अनुसार इस उप निर्वाचन के लिए नामांकन की अन्तिम तिथि 24 मार्च, 2021 निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियां अन्तिम रूप से 26 फरवरी, 2021 को अधिसूचित कर दी गई हैं। किन्तु नियमानुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों के पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलत करवाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि से 09 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने उप निर्वाचन के लिए निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों के पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि निर्धारित तिथि में अपना वोट अवश्य बनवाएं ताकि वे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में पूर्ण सहभागी बन सकें।