शिमला. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार उनसे जुड़े मुद्दों को सुलझाने के प्रयास में लगी है. इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब संशोधित वेतनमान के एरियर मिलेगा. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी कर दिया गया है. सितंबर महीने के वेतन के साथ यह नकद भुगतान होगा.
सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है. एरियर का भुगतान ग्रुप-ए, बी, सी और डी श्रेणियों को किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार, इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 रुपये, 60,000 रुपये एरियर का भुगतान किया जाएगा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक का एरियर एकसाथ मिल सकेगा. साथ ही यदि एरियर की रकम 60 हजार से कम है तो वह एकमुश्त अदा की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन का एरियर नहीं मिलेगा, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना था. कर्मियों को पहले ही जारी अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा. सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अनुसार होगा.
ओपीएस की मांग अधूरी
हिमाचल में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं. बीते 50 दिन से सरकारी कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और लगातार धरना दे रहे हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इनसे पहले वार्ता भी की गई थी, लेकिन अब तक मसले का हल नहीं निकल पाया है. क्योंकि सूबे में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार के लिए यह मामला चुनौती बन गया है.