Gorakhpur News: दूध में पानी मिलाने पर दूधिया को एक साल की कैद, 12 साल बाद आया फैसला

दूध में पानी मिलाने पर दूधिया सभाजीत यादव को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई 12 साल से चल रही थी, जिस पर 19 दिसंबर को फैसला आया।

दूधवाला। (सांकेतिक)

दूध में पानी मिलाने पर बांसगांव सिविल न्यायालय ने बेलघाट के एकौना बुजुर्ग निवासी दूधिया सभाजीत यादव को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई 12 साल से चल रही थी, जिस पर 19 दिसंबर को फैसला आया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चंद्रभानु ने विशेष छापामार अभियान के तहत 24 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध वितरित करने जाते समय सभाजीत से भैंस के दूध का नमूना एकत्रित किया था। इसे जांच के लिए लैब भेजा गया था।

जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिले होने की पुष्टि हुई। इस पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

35 कारोबारियों पर 4.20 लाख का जुर्माना
नमूनों की जांच में विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने या पैकेजिंग नियमों की अनदेखी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नवंबर में 35 खाद्य कारोबारियों पर 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन नमूनों में बिस्किट, पापड़, आटा, कैंडी, फलहारी नमकीन, दूध, मिल्क केक, भैंस का दूध, छेने की मिठाई, पनीर आदि शामिल हैं।

विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। नमूने संग्रहित करने के साथ खाद्य कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में जो नमूने फेल पाए जा रहे हैं, उनसे जुड़े कारोबारियों पर हर माह जुर्माना लगाया जा रहा है।