हरियाणा के फतेहाबाद जिले में 10वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दुष्कर्म के अभियुक्त अमृतपाल को ये सजा सुनाई है. कोर्ट अभियुक्त पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की मां ने 17 सितंबर 2021 को रतिया सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी कक्षा दसवीं में सरकारी स्कूल में पढ़ती है. 12 अगस्त 2021 को वह सुबह स्कूल जा रही थी.
इस बीच पंजाब के जिला मानसा के गांव जटनाकलां निवासी दोषी अमृतपाल आया. उसने मेरी बेटी से कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ जा वह उसे स्कूल छोड़ देगा. बार-बार मना करने पर उसने लड़की को बहला फुसला लिया और अपने साथ पंजाब ले गया और खेतों में लड़की के साथ दुष्कर्म किया.
वह मेरी लड़की को गांव छोड़ने आ रहा था, तो बाजार में मेरी ननद का लड़का मिल गया. उससे अमृतपाल ने कहा कि इस लड़की का पेपर था और वह उसे घर छोड़ने जा रहा है. फिर वह वहीं पर उसकी बेटी को छोड़कर डरकर भाग गया. इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 364 के तहत केस दर्ज किया था.
इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमृतपाल को दोषी ठहराया. अदालत ने अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.