अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35 हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये वार्षिक कर दिया है। इस फैसले से 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा 35 हजार रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। आठ वर्ष बाद आय सीमा बढ़ने से 60 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चार मार्च को पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की थी।
मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35 हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये वार्षिक कर दिया है। इस फैसले से 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा।