Solan district administration took to the streets to control infection

नालागढ़ उपमण्डल में कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को संरोधन (कन्टेनमेंट) एवं बफर जोन घोषित किया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने नालागढ़ उपमण्डल में गांव गुल्लरवाला (ग्राम पंचायत गुल्लरवाला का वार्ड-1) तथा गांव कड़ूआणा (ग्राम पंचायत गुल्लरवाला का वार्ड-7) की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश दिए हैं। 
इन आदेशों के अनुसार बिरला-वर्धमान मार्ग पर सुशीला पब्लिक स्कूल से दावत चैक, सांई रोड़, बद्दी तक बाड़बंदी करने के आदेश जारी किए गए हैं। सांई रोड बद्दी पर अरिष्टो स्पीनिंग मिल, गांव गुल्लरवाला की पूर्ण बाड़बंदी होगी। बद्दी स्थित अमरावती सोसायटी की पूर्ण बाड़बंदी होगी। नगर परिषद बद्दी में वार्ड-9 बिल्लांवाली की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में वार्ड-5 टोबेवाली संडोली की पूर्ण बाड़बंदी होगी। बद्दी से सांई मार्ग पर चक्कां सम्पर्क मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी होगी। ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में गांव लंडेवाल की पूर्ण बाड़बंदी होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त सभी संरोधन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ उक्त क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कन्टेनमेंट तथा बफर जोन में प्रवेश तथा निकसी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी पर सभी वाहनों की सेनेटाईजेशन अनिवार्य होगी। इस कार्य को उपमण्डलाधिकरी नालागढ़ द्वारा सुनिश्चित बनाया जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा उक्त क्षेत्र की सैम्पलिंग एवं सभी सैम्पल की परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे। 
उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए। 
यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव रोगियों के सम्बन्ध में प्रेषित संस्तुति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ तथा बद्दी उनके सहायक होंगे।
आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।