Solan district administration took to the streets to control infection

आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले श्रमिकों का आवागमन व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है।
आदेशों के अनुसार मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप श्रमिकों का संकलन सम्बन्धित औद्योगिक प्रबन्धन, श्रमिक ठेकेदार, आवास मालिक, झुग्गी मालिक, व्यावसायी, दुकानदार, समिति इत्यादि द्वारा किया जाएगा।
इन आदेशों के अुनसार प्रवासी व्यक्ति अथवा श्रमिक के सोलन जिला में पंहुचते ही इन्हें स्वंय तथा उपरोक्त संस्थानों या व्यक्तियों को आॅनलाईन लिंक ीजजचरूध्ध्इपजण्सलध्ेवसंदऋसंइवनत पर पंजीकरण करना होगा। इस लिंक पर पंजीकरण के उपरान्त जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ई-मेल के माध्यम से पुष्टि मेल प्राप्त होगी। पुष्टि के लिए प्राप्त ई-मेल को रिकार्ड के लिए सुरक्षित रखना होगा और भविष्य में जांच के समय प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। यदि जिला में आने वाले व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वह अपनी पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर समीप के पुलिस थाने को रिकार्ड के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।


प्रत्येक प्रवासी एवं श्रमिक के लिए समीप के पुलिस थाने में अपना नवीन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पूर्व में पंजीकरण होने की स्थिति में भी नवीन पंजीकरण करवाना होगा। कोई भी प्रवासी व्यक्ति सोलन जिला में संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को सूचित किए बिना किसी भी प्रकार का स्वरोजगार अथवा रोजगार नहीं करेगा। ठेकेदारों एवं अन्य एजेंसियों के लिए समीप के श्रम अधिकारी के कार्यालय में प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सोलन जिला में पहुंचने पर ऐसे श्रमिकों को पहले 14 दिनों के लिए पूर्व चिन्हित होम क्वारेनटीन सुविधा में रखा जाएगा। संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा। इस संबंध में व्यवस्था संबंधित ठेकेदार द्वारा की जाएगी। 
कोई भी रोजगार प्रदाता, ठेकेदार तथा व्यावसायी तब तक प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाएगा जब तक यह व्यक्ति अपनी पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ सहित पूरी जानकारी श्रम विभाग को सत्यापन एवं जांच के लिए प्रस्तुत नहीं करता। आवास मालिकों के लिए ऐसे गैर हिमाचलियों की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो अन्य राज्यों से जिला में आए हैं। यह सूचना संबंधित थाना प्रभारी को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 
जिला दंडाधिकारी ने 4 मई 2020 को औद्योगिक इकाइयों के कामगारों एवं श्रमिकों के ‘वन टाइम’ आवागमन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में आदेश दिए हैं कि संबंधित औद्योगिक इकाइयां ऐसे आवागमन के विषय में पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगी। किसी कारणवश ऐसा संभव न होने की स्थिति में औद्योगिक इकाई उप निदेशक उद्योग बद्दी अथवा एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण परवानू  को आवेदन करेगी। आवेदन के दिन ही अनुमति प्रदान की जाएगी। 
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कर्मियों एवं श्रमिकों के लिए क्वारेनटीन सुविधा उपलब्ध करवाना संबंधित औद्योगिक इकाई का उत्तरदायित्व होगा। 
इन आदेशों की अवहेलना पर प्रवासी व्यक्ति अथवा श्रमिक या रोजगार प्रदाता अथवा आवास मालिक पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, पुलिस अधिनियम की धारा 111 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।