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होटल तथा रेस्तरां के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम |

कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा आज यहां सोलन के होटल एवं रेस्तरां संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पर्यटन विकास अधिकारी टशी संडूप ने की।
टशी संडूप ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत होटल तथा रेस्तरां संचालकों के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सभी होटल एवं रेस्तरां संचालकों को अपने प्रतिष्ठान खोलते समय इस मानक परिचालन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इस मानक परिचालन प्रक्रिया का उद्देश्य होटल अथवा रेस्तरां कर्मियों एवं आंगुतकों के मध्य सम्पर्क को न्यून करना तथा सोशल डिस्टेन्सिग की अनुपालना सुनिश्चित बनाकर अन्य सभी नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में होटल तथा रेस्तरां प्रबन्धन को अपने सभी कर्मियों को जानकारी प्रदान करनी होगी।
उन्होंने कहा कि होटल के प्रवेश द्वार पर सभी आंगतुकों व होटल कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्केनिंग सुनिश्चित बनाई जाए। सभी आंगतुकों का (ट्रेवल हिस्ट्री) यात्रा इतिहास रजिस्टर में दर्ज किया जाए। होटल तथा रेस्तरां में स्थापित सीसीटीवी कैमरा कार्यशील होने चाहिएं। सामन्य रूप से स्पर्श होने वाली वस्तुओं जैसे मेज, कुर्सी तथा दरवाजे इत्यादि के हैंडल नियमित रूप से सेनिटाइज करने आवश्यक हैं। प्रयोग में लाए गए मास्क तथा दस्तानों का उचित निपटान सुनिश्चित बनाना होगा। 
टशी संडूप ने कहा कि होटलों में खाद्य सामग्री परोसने वाले कर्मचारियों सहित सभी सुरक्षा कर्मी एवं अन्य के लिए टोपी, मास्क व दस्ताने पहनने अनिवार्य होंगे। होटलों तथा रेस्तरां परिसर में बैठने की कुल क्षमता की 60 प्रतिशत क्षमता ही प्रयोग में लानी होगी। सभी होटल तथा रेस्तरां मालिकों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्तरां के सभी कर्मी स्वयं भी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करेंगे तथा विदेशी नागरिकों को छोड़कर अन्य से इसका प्रयोग सुनिश्चित बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि होटल तथा रेस्तरां में स्वच्छता के लिए कोविड-19 के दृष्टिगत जारी मानकों का पूर्ण पालन करना होगा। आंगुतकों के लिए भी विभिन्न दिशा-निर्देशों क पालन आवश्यक है।  
इस दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से होटल एवं रेस्तरां संचालकों को करने एवं न करने वाली गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. मुक्ता रस्तोगी ने कहा कि होटल व रेस्तरां में स्पर्श स्थान कम से कम रखे जाएं तथा 02 व्यक्तिों एवं होटल कर्मियों तथा आंगुतकों के मध्य कम से कम 06 फुट अर्थात 02 गज की सोशल डिस्टेन्सिग रहे। आंगुतकों का पूर्ण रिकाॅर्ड रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक होटल व रेस्तरां में त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित किए जाएं ताकि कोविड-19 के संक्रमण का पूर्ण अनुश्रवण एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में होटल, रेस्तरां एवं होम स्टे संचालकांे को अपने कर्मियों को उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खांसी, जुखाम अथवा बुखार युक्त लक्षणों वाले आगुंतकों के सम्बन्ध में शीघ्र समीप के स्वास्थ्य संस्थान को सूचित किया जाए। इस सम्बन्ध में किसी भी सहायता के लिए हैल्पलाईन नम्बर 104 तथा दूरभाष नम्बर 221234 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम कण्डाघाट में भी आयोजित किया गया। इसमें कण्डाघाट तथा चायल क्षेत्र के होटल व रेस्तरां संचालकों ने भाग लिया। 
इस अवसर पर सहायक पर्यटन विकास अधिकारी सोलन करतार सिंह सहित सोलन व कंडाघाट के लगभग होटल व रेस्तरां संचालक उपस्थित थे।