हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ थाना इलाके की सेक्टर-2 निवासी कोमल ने अपनी मर्जी से शादी की थी। पुलिसकर्मी चाचा और पिता को यह बात सहन नहीं हुई। रीति- रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाने का दावा किया। कोमल को वापस बुलाया और उसकी हत्या कर दी थी।
सागर यादव ने 18 मार्च-2021 को थाना शहर बल्लभगढ़ में एक शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी कोमल की हत्या कर दी गई है। आरोप पत्नी के पिता सोहनपाल सिंह और चाचा शिव कुमार पर लगाया गया। सोहनपाल जीआरपी थाना फरीदाबाद में सब-इंस्पेक्टर था, जबकि शिव कुमार ओल्ड फरीदाबाद में हेड कॉन्स्टेबल था।
शिकायत के आधार पर हत्या की धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर सुदीप और सब-इंस्पेक्टर विनोद ने की। सामने आया कि कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इस कारण कोमल की हत्या कर दी गई।
आर्य समाज में कर ली थी शादी
एमटेक कर रही कोमल ने 8 फरवरी-2021 को अपनी मर्जी से सागर के साथ आर्यसमाज मंदिर सेक्टर-64 बल्लभगढ़ में शादी कर पुलिस सुरक्षा ली थी। कोमल के परिवार को इस बारे में पता चला तो दोनों पक्षों के लोगों की पंचायत हुई। यहां 15 मार्च-2021 को परिवारों की मौजूदगी में शादी करना तय हुआ। इसके बाद परिजन कोमल को अपने साथ ले गए। दोनों पक्षों के परिजनों के समक्ष सागर और कोमल की 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी।
कही थी आत्महत्या की बात
15 मार्च-2021 को शादी होनी थी, लेकिन कोमल के पिता सोहनपाल ने बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की मौत के कारण शादी नहीं हो सकती। कोमल ने सागर को फोन किया कि उसके परिजन शादी के पक्ष में नहीं है। परिजन किसी दूसरी जगह शादी का दबाव बना रहे हैं। कोमल और सागर की मुलाकात 17 मार्च को सेक्टर-7 में हुई। रात में कोमल ने सागर को वॉट्सऐप मेसेज भेजकर बताया कि पिता और चाचा कुछ बात कर रहे हैं। इसके बाद सागर को पता चला कि कोमल ने आत्महत्या कर ली है। पिता और चाचा ने कोमल के शव का अपने गांव सहराला ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया है।
33 गवाह बनाए गए
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्याकांड में साक्ष्य एकत्रित कर 33 गवाह बनाए और 15 जून 2021 को कोर्ट में चालान सब्मिट किया था। एकत्रित साक्ष्य, पुलिस के गवाह व शिकायत पक्ष की गवाही और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए.के. चौहान की दलीलों पर अडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।