HP High Court: 103 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली मामले में एमएमयू को हाईकोर्ट से राहत

वर्ष 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता राव व यामिनी की शिकायत पर आयोग ने मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर 45 लाख का जुर्माना लगाया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) और उससे संबद्ध मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी को 1200 छात्रों से 103,96,53,000 रुपये की अतिरिक्त टयूशन फीस वसूलने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राहत दी है। इस अनियमितता के लिए मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज पर हिमाचल राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामिक आयोग  ने 45 लाख का जुर्माना लगाया है।  हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है

यह था मामला
वर्ष 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता राव व यामिनी की शिकायत पर आयोग ने मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर 45 लाख का जुर्माना लगाया है। शिकायत थी कि उन्होंने अतिरिक्त ट्यूशन फीस की वसूली को लेकर विरोध किया था, लेकिन उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि फीस जमा न करने पर डिग्री पूरी नहीं होने दी जाएगी।